मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. वह धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत जेल में थे. उन्हें 21 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के इंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गिरफ्तार किया था. मौलाना कलीम की तरफ से अदालत में वकील एस एम रहमान फैज, ब्रिज मोहन सहाय और जियाउल कय्यूम जिलानी ने पैरवी की.
सिद्दीकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मशहूर मौलवियों में से एक हैं. वह ग्लोबल पीस सेंटर के चैयरमैन भी हैं. वह जामिया इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट चलाते हैं. आपको बता दें कि मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी समेत दर्जन भर मुस्लिम इसी तरह के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत जेल में हैं